सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. एक साल से ज्यादा जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है. इस दौरान वह दिल्ली में नहीं रहेंगे. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को भी एक सप्ताह में छोड़ने और पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने ये आदेश सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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