CJI DY Chandrachud On Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 124A (Section 124A) यानि देशद्रोह (Sedition Law) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए, केंद्र सरकरा को ज़ोरदार झटका दिया और उसकी मांग को ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच (Five Judges Bench) गठित करने की बात कही है। इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी (Attorney General R Venkataramani) ने कहा कि इस संबंध में एक नया कानून (Law) बनाया जा रहा है जो अभी लंबित है, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने पूछा कि ने कानून में क्या है। इस बहस के बीच दूसरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि नया कानून पुराने वाले कानून से भी ज़्यादा बुरा है। कपिल सिब्बल ने इस मामले में संविधान पीठ (Constitution Bench) बनाने की अपील की। बहस सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) ने माना कि जब नया कानून बन जाएगा, तो वो भविष्य के मामले उसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन जहां तक राजद्रोह (Sedition Law) से जुड़े पुराने केसेज़ की बात है, वे सभी धारा 124ए (Sect 124A) के तहत ही जारी रहेंगे। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Chief Justice Of India) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Supreme Court News) (Chief Justice Chandrachud)
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