विदेश में पैसे खर्च किए तो अब देना होगा ज्यादा टैक्स, समझें TCS से जुड़े सभी नियम और डिटेल्स

NDTV Profit Hindi 2023-09-22

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अगर आप भी विदेश में किसी काम के लिए पैसे या गिफ्ट भेजते हैं तो अब हो सकता है कि 1 अक्टूबर से आपको इस पर ज्यादा TCS (Tax collected at source) देना होगा. समझ लीजिए किस उद्देश्य से पैसे भेजने पर कितना टैक्स देना होगा और कैसे इसका रिफंड (Refund) लिया जा सकता है.

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