New Criminal Law: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली (criminal justice system) को बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू (New Criminal Law) (3 New Criminal Law) हो चुके हैं. इसके लिए फरवरी में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Minister) अधिसूचना (Home Ministry Notification) जारी कर चुकी थी. जिसके बाद से इसपर तमाम प्रतिक्रियाएं आईं. लेकिन देश के कानून के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सीजेआई (CJI) (CJI Chandrachud) (CJI DY Chandrachud) चंद्रचूड़ का एक बार फिर बयान सामने आया है. चलिए जानते हैं उन्होंने अब क्या कहा है. वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में लगे लोक अदालत (LoK Adalat) पर भी अपना बयान दिया है.
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