निर्भया गैंगरप और मर्डर केस के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा नहीं होगी. चार दोषियों में से एक मुकेश ने दया याचिका दाखिल की है. दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही दोषियों को फांसी की सजा हो सकती है. क्या है ये पूरा मामला? क्या है क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका? दोषियों को फांसी में क्यों हो रही है देरी? सभी सवालों के जवाब जानिए.
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